वित्तीय वर्ष 2018-2019
(यानि 1 अप्रैल 2018 से 31 मार्च 2019)
इस वर्ष की इनकम टैक्स रिटर्न भरने की आखिरी तारीख *30 जुन 2020* है,
इसके बाद इस वर्ष का रिटर्न नही भरा जाएगा।
अगर आपने अपना रिटर्न नही भरा और आपको भविष्य मे
किसी भी तरह का लोन लेना है,
(जैसे होम लोन,बिज़नस लोन,पर्सनल लोन,कार लोन)
Tds रिफंड लेना है,
अगर आपके fixed Deposit के ब्याज पर टैक्स कटता है,
कोई प्रॉपर्टी लेनी या बेचनी है,
बड़ी Insurance पालिसी लेनी है ,
क्रेडिट कार्ड लेना है,
mutual fund या और कही निवेश करना है ,
किसी अच्छे देश का वीजा लेना है,
या आपने नोटबंदी मे बैंक में रूपये जमा कराये है,
तो आपको बड़ी परेशानी होगी।
साथ ही साथ अगर आपकी इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जिम्मेदारी थी और आपने नही भरा तो आप पर जुर्माना भी लग सकता है।
इसी कारण आप अपना *INCOME TAX RETURN* समय से भरवा कर इनकम टैक्स के नोटिस और अन्य क़ानूनी कार्यवाहियो से बचे
टैक्स आडिट की अंतिम तिथि 31/10/2020 हो गयी है अतः अपनी *INCOME TAX RETURN* एवम *TAX AUDIT* समय से भरवा कर इनकम टैक्स के नोटिस और अन्य क़ानूनी कार्यवाहियो से बचे !!!

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