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PAN Card वाले ध्यान दें! सिर्फ एक चूक और उधर ₹10,000 भरने के लिए रहें तैयार


आजकल परमानेंस अकाउंट नंबर यानी PAN का काफी इस्तेमाल होता है. ऐसे में आप इसकी जानकारी कहीं न कहीं जरूर भरते होंगे. लेकिन आपको बता दें कि पैन कार्ड की जानकारी भरते समय खास सावधानी बरतें. अगर आपने कोई गलती की तो आपको 10000 रुपये का जुर्माना देना पड़ सकता है. दस अंकों के पैन नंबर को बिल्कुल सावधानी से भरें. इसमें कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक आपको भारी पेनाल्टी की तरफ भेज सकती है. यही नहीं, अगर आपके पास दो पैन कार्ड हैं तो भी आपको मोटा जुर्माना भरना पड़ेगा.

आयकर (Income Tax) विभाग बड़ा जुर्माना लगाने के साथ आपका वाजिब PAN कार्ड कैंसिल भी कर सकता है. PAN न रहने पर आपका बैंक खाता फ्रीज हो सकता है. इसलिए आपको अपना दूसरा PAN कार्ड तुरंत विभाग के पास सरेंडर करना होगा.

इनकम टैक्स एक्ट 1961 की धारा 272 बी के तहत इनकम टैक्स डिपार्टमेंट गलत पैन की जानकारी देने वाले पर 10 हजार रुपए की पेनाल्टी लगा सकता है. यह प्रावधान खासकर आईटीआर (ITR) फॉर्म भरते समय या दूसरे मामलों में जिनमें पैन कार्ड डिटेल डालना जरूरी है, की स्थिति में विशेष तौर पर लागू है.

क्‍यों जारी हो जाते हैं 2 PAN कार्ड?
अकसर लोग जब नए PAN कार्ड के लिए अप्‍लाई करते हैं तो समय से उनके पास वह पहुंच नहीं पाता और वह दूसरे PAN के लिए अप्‍लाई कर देते हैं. इतेफाक से उनके पास दो PAN आ जाते हैं और वह भी एक नाम-पते पर. हालांकि, दोनों नंबर अलग होते हैं. लेकिन यह बड़ा अपराध है.

10 हजार जुर्माना
इनकम टैक्‍स एक्‍ट 1961 के सेक्‍शन 272B के तहत आप पर 10 हजार रुपए का जुर्माना लग सकता है. इसलिए जरूरी है कि अगर किसी के नाम पर दो PAN आ गया है तो वह एक कार्ड विभाग को वापस कर दे.

कैसे वापस होगा कार्ड
दूसरा PAN वापस करने के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों तरीके अपनाए जा सकते हैं. PAN सरेंडर करने के लिए कॉमन फॉर्म हैं. इसे इनकम टैक्‍स वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है. वेबसाइट पर Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data लिंक पर क्लिक करने से फॉर्म डाउनलोड हो जाएगा. इसके बाद फॉर्म भरकर किसी भी NSDL दफ्तर में जमा किया जा सकता है. दूसरा PAN कार्ड सरेंडर करते समय फॉर्म के साथ उसे भी जमा करें. ऐसा ऑनलाइन भी संभव है.

कहां इस्तेमाल होता है पैन कार्ड
अगर आप एक साल में 2.5 लाख से ज्यादा का ट्रांजैक्शन करते हैं तो पैन की जरूरत होगी. बिजनेस संस्थान जिसका टर्नओवर 5 लाख से ज्यादा है, उसका पैन जरूरी होता है. हालांकि अब बिजनेस शुरू करने पर ही इसकी जरूरत होने लगी है. अगर आप कार, बाइक या कोई भी वाहन खरीद रहे हैं तो पैन की जरूरत पड़ती है. 10 लाख से ज्यादा की अचल संपत्ति बेचने पर पैन देना जरूरी है. साथ ही 2 लाख से ज्यादा कीमत की किसी सामान और सेवा के लिए पैन जरूरी है. इसके अलावा और भी कई चीजों के लिए पैन कार्ड की जरूरत होती है. 

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